Liquor Policy Scam: शराब घोटाला केस; केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस: CBI के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक

शराब घोटाला केस; केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस: CBI के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, पढ़ें खबर

Delhi High Court Issues Notice To Arvind Kejriwal In CBI Liquor Scam Case

Delhi High Court Issues Notice To Arvind Kejriwal In CBI Liquor Scam Case

Kejriwal Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। जहां CBI की अर्जी पर आज सोमवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत बरी हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

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CBI के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक

मामले में बरी हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी करने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट के बरी किए जाने के फैसले को अभी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच करने वाले CBI ऑफिसर के खिलाफ जांच और डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर भी रोक लगाई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले में ED केस को भी तब तक टालने के लिए कहा है, जब तक हाईकोर्ट सभी आरोपियों को डिस्चार्ज करने के खिलाफ CBI की रिवीजन अर्जी पर फैसला नहीं कर लेता।

27 फरवरी को केजरीवाल कोर्ट से हुए थे बरी

गौरतलब है कि 27 फरवरी 2026 को दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित CBI केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपों के सिद्ध न होने पर बरी कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा आरोपित सभी आरोप खारिज करते हुए उन्हें बरी किए जाने का आदेश सुनाया था। इस फैसले के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया कोर्ट में मौजूद रहे थे।

केजरीवाल बयान देते हुए मीडिया के सामने रोये थे

शराब घोटाले में कोर्ट से बरी होने के बाद जब AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की तो इस दौरान वह बेहद भावुक हो गए और फफक-फफक कर रोने लग गए थे। केजरीवाल ने कहा था, "सत्य की जीत होती है और एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। हमें भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा था और भगवान हमारे साथ था। केजरीवाल ने आगे कहा था, मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर झूठा केस लगाया और आज यह साबित हो गया। केजरीवाल का कहना था कि फैसला देते हुए कोर्ट ने भी कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं।''

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सीबीआई ने 26 जून 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया

ज्ञात रहे कि दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर ED और CBI दोनों ने केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। वह ED और CBI की गिरफ्तारी में लगभग 6 महीने तिहाड़ जेल में रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ गए थे। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए भी अन्तरिम जमानत मिली थी। बता दें कि सबसे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 की रात उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल के आवास पर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी।

वहीं ED की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 26 जून 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं केजरीवाल को ED केस में जमानत मिलने पर सीबीआई ने अपने केस में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को जमानत दिये जाने का हर तरह से विरोध किया था। सीबीआई का कहना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। उनकी शराब घोटाले में प्रमुख संलिप्तता है। CBI का आरोप है कि दिल्ली शराब बिक्री को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें पूरी तरह से हेरफेर किया गया। जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुख्यता शामिल रहे।